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पीठ ने कहा, यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। बता दें कि शाहिदा कुरैशी द्वारा दायर याचिका में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का अनुरोध किया था।
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पीठ ने कहा, यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। बता दें कि शाहिदा कुरैशी द्वारा दायर याचिका में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने का अनुरोध किया था।
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