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कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि चूंकि याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारी है, इसलिए सरकार उसका तबादला कहीं भी कर सकती है और उसे चुनौती देने का कोई ठोस आधार होने पर ही अदालत उसके खिलाफ कोई फैसला सुना सकती है।
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