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34 में से 23 देशों ने समलैंगिक विवाह को कानून बनाकर इसे वैध करार दिया है, जबकि 10 देशों ने अदालत के आदेश से इसे वैध माना है। दक्षिण अफ्रीका और ताइवान ने इसे अदालत के आदेश से वैध करार दिया है।
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